कर देयता के आकलन के संबंध में विवाद से बचने के लिए एक योजना एडवांस रूलिंग्स की योजना को आयकर अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम में शामिल किया गया है। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स (एएआर) अनिवासी / निवासियों के आवेदनों पर निर्णय सुनाती है और इस तरह के फैसले आवेदकों और कर विभाग दोनों पर बाध्यकारी होते हैं। इस प्रकार, आवेदक कानून या तथ्य के किसी भी सवाल पर महंगे और समय लेने वाली मुकदमेबाजी से बच सकता है जो सामान्य मूल्यांकन कार्यवाही से उत्पन्न हो सकता है। एडवांस रूलिंग्स की योजना पात्र व्यक्तियों को किसी विशेष कर योग्य गतिविधि में जाने से पहले कर देयता पर स्पष्टता प्राप्त करने की अनुमति देती है। वित्त अधिनियम, 2017 के अधीन, आयकर अधिनियम 1961 के तहत गठित एएआर, सीमा शुल्क विधानों के लिए एएआर के रूप में कार्य कर रहा है।
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